अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET 2011) में आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता अंक प्रतिशत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रबंधन भी जवाब की तैयारी कर रहा है। RTET
बोर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक जालौर के महेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस रवाना किए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर RTET अध्यापक भर्ती के लिए सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए RTET अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के मुताबिक वे ही अभ्यर्थी अध्यापक के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने बीए या बीएससी में 50 फीसदी अंक प्राप्त किए हों और बीएड की डिग्री हो। अथवा बीए बीएससी में 45 फीसदी अंक व परिषद के 2001 के नियम के तहत बीएड की योग्यता हासिल की हो। याचिकाकर्ता बीएड की योग्यता रखते हैं, लेकिन परिषद की अधिसूचना के अनुसार योग्यता नहीं रखते।
हाईकोर्ट में मामला जाने की जानकारी मिली है। संभवतया आज कल में कोर्ट का नोटिस भी मिल जाएगा। बोर्ड प्रबंधन कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगा।
मिरजूराम शर्मा, समन्वयक, RTET
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बोर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक जालौर के महेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस रवाना किए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर RTET अध्यापक भर्ती के लिए सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए RTET अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के मुताबिक वे ही अभ्यर्थी अध्यापक के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने बीए या बीएससी में 50 फीसदी अंक प्राप्त किए हों और बीएड की डिग्री हो। अथवा बीए बीएससी में 45 फीसदी अंक व परिषद के 2001 के नियम के तहत बीएड की योग्यता हासिल की हो। याचिकाकर्ता बीएड की योग्यता रखते हैं, लेकिन परिषद की अधिसूचना के अनुसार योग्यता नहीं रखते।
हाईकोर्ट में मामला जाने की जानकारी मिली है। संभवतया आज कल में कोर्ट का नोटिस भी मिल जाएगा। बोर्ड प्रबंधन कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगा।
मिरजूराम शर्मा, समन्वयक, RTET
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आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 व 45 फीसदी पर कर सकेंगे आवेदन RTET
अजमेर. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET 2011) में अब प्रदेश से बीएड करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 और 45 प्रतिशत पर भी आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार के दिशा- निर्देश प्राप्त हो गए हैं।
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि RTET 2011 के बारे में राज्य सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से बीएड व एसटीसी डिग्री प्राप्त की है। उन्हें पात्रता परीक्षा में आवेदन पत्र भरने के लिए 5 प्रतिशत की रियायत दी गई है। राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्गो के सभी अभ्यर्थियों के लिए यह नियम लागू होंगे। पूर्व में बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सभी अभ्यर्थियों के लिए 45 और 50 प्रतिशत की अनिवार्यता की थी।
बाहर के प्रदेशों के बारे में निर्णय नहीं: RTET बोर्ड अध्यक्ष ने बताया प्रदेश के बाहर से बीएड करके वाले अभ्यर्थियों के बारे में राज्य सरकार ने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 45 व 50 प्रतिशत की अनिवार्यता बरकरार रहेगी।
कॉमर्स के बारे में निर्णय नहीं: RTET बोर्ड अध्यक्ष ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि सरकार ने अब तक कॉमर्स के अभ्यर्थियों के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। इसलिए अभी उनसे फार्म नहीं भरवाए जा रहे हैं।
जम्मू व कश्मीर के अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट: RTET राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET ) 2011 में नहीं बैठ पा रहे जम्मू व कश्मीर से बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये अभ्यर्थी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में अंक प्रतिशतता को लेकर नाराज हैं। इस संबंध में शनिवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग से भी मुलाकात की। जम्मू व कश्मीर बीएड धारियों के संघर्ष समिति के सदस्य नरपत राजपुरोहित ने बताया कि डॉ. गर्ग के समक्ष जम्मू व कश्मीर से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया।
लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार के कोई निर्देश नहीं हैं। प्रदेश के बाहर से जो भी अभ्यर्थी बीएड कर के आया है, वह निर्धारित 45 और 50 प्रतिशत की अर्हता पूरी करता होगा, तो ही पात्रता में बैठ सकेगा। इस पर राजपुरोहित ने साफ किया कि इस मामले में वे लोग हाईकोर्ट जाएंगे। डॉ. गर्ग ने कहा कि कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, बोर्ड मानेगा। उल्लेखनीय है कि 30 मार्च के अंक में ही दैनिक भास्कर ने ‘आरटीईटी में जम्मू-कश्मीर के बीएड धारकों को मौका नहीं मिलेगा!’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।
राज्य सरकार से मिले आदेशों के मुताबिक एससी, एसटी व अन्य वर्गो के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। - मिरजूराम शर्मा, समन्वयक, RTET
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि RTET 2011 के बारे में राज्य सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से बीएड व एसटीसी डिग्री प्राप्त की है। उन्हें पात्रता परीक्षा में आवेदन पत्र भरने के लिए 5 प्रतिशत की रियायत दी गई है। राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्गो के सभी अभ्यर्थियों के लिए यह नियम लागू होंगे। पूर्व में बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सभी अभ्यर्थियों के लिए 45 और 50 प्रतिशत की अनिवार्यता की थी।
बाहर के प्रदेशों के बारे में निर्णय नहीं: RTET बोर्ड अध्यक्ष ने बताया प्रदेश के बाहर से बीएड करके वाले अभ्यर्थियों के बारे में राज्य सरकार ने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 45 व 50 प्रतिशत की अनिवार्यता बरकरार रहेगी।
कॉमर्स के बारे में निर्णय नहीं: RTET बोर्ड अध्यक्ष ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि सरकार ने अब तक कॉमर्स के अभ्यर्थियों के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। इसलिए अभी उनसे फार्म नहीं भरवाए जा रहे हैं।
जम्मू व कश्मीर के अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट: RTET राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET ) 2011 में नहीं बैठ पा रहे जम्मू व कश्मीर से बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये अभ्यर्थी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में अंक प्रतिशतता को लेकर नाराज हैं। इस संबंध में शनिवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग से भी मुलाकात की। जम्मू व कश्मीर बीएड धारियों के संघर्ष समिति के सदस्य नरपत राजपुरोहित ने बताया कि डॉ. गर्ग के समक्ष जम्मू व कश्मीर से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया।
लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार के कोई निर्देश नहीं हैं। प्रदेश के बाहर से जो भी अभ्यर्थी बीएड कर के आया है, वह निर्धारित 45 और 50 प्रतिशत की अर्हता पूरी करता होगा, तो ही पात्रता में बैठ सकेगा। इस पर राजपुरोहित ने साफ किया कि इस मामले में वे लोग हाईकोर्ट जाएंगे। डॉ. गर्ग ने कहा कि कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, बोर्ड मानेगा। उल्लेखनीय है कि 30 मार्च के अंक में ही दैनिक भास्कर ने ‘आरटीईटी में जम्मू-कश्मीर के बीएड धारकों को मौका नहीं मिलेगा!’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।
राज्य सरकार से मिले आदेशों के मुताबिक एससी, एसटी व अन्य वर्गो के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। - मिरजूराम शर्मा, समन्वयक, RTET